कुलभूषण जाधव मामले में भारत की राजनीतिक जीत

कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की रोक

नई दिल्ली: पाकिस्तान ने जासूसी और आतंकी हरकतों का आरोप लगाकर सुनवाई फांसी की सजा का अपराधी बने कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में बडी अवहेलना का सामना करना पडा है| पाकिस्तान के लष्करी न्यायालय ने कुलभूषण जाधव को सुनवाई फांसी की सजा पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने रोक लगाई है| साथ ही जाधव को वकिलों की सहायता देने का भारत का अधिकार भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने मंजूर किया है| इस मामले में पाकिस्तान ने वियन्न समझौते का उल्लंघन किया है, यह आरोप भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने रखा है|

जाधव को वकिलों की सहायता देने के लिए भारत को प्राप्त अधिकारी मंजूर करके उनके पर लगाया मुकदमे का काम आगे नागरी न्यायालय में पूरा करने के आदेश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने दिए है| कुलभूषण की फांसी की सजा पर लगाई रोक और उन्हें वकिलों की सहायता देने की भारत की मांग मंजूर करके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को झटका दिया है| भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेशमंत्री एस.जयशंकर ने इस निर्णय का स्वागत किया है| यह भारत के लिए काफी बडा विजय होने का दावा हो रहा है|

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निर्दोष कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान रिहा करें – भारतीय विदेशमंत्री एस.जयशंकर की मांग

नई दिल्ली/इस्लामाबाद: ‘कुलभूषण जाधव निर्दोष है| पाकिस्तान तुरंत उन्हें रिहा करें और स्वदेश रवाना करें’, यह निवेदन भारत के विदेशमंत्री एस.जयशंकर इन्होंने किया| संसद के दोनों सदनों में बोलते समय विदेशमंत्री ने पाकिस्तान को यह निवेदन किया| वही, जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अपने ही पक्ष में निर्णय करने का दावा कर रहे पाकिस्तान को वकिल हरिश साळवे ने समझ दी है| अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने दिए निर्णय के नुसार यदि पाकिस्तान जाधव के लिए वकिलों की सहायता देने से इन्कार करता है तो इसके विरोध में भारत फिर से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहुंच सकता है, यह इशारा साळवे ने दिया है|

बुधवार के दिन हेग के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधवकी फांसी की सजा पर रोक लगाने का निर्णय सुनाया और उनके उपर सिविल कोर्ट में मुकदमा चलाने की कोशिश की थी| इस मामले से जुडी भारत की अधिकांश मांगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने स्वीकारी है, यह होते हुए भी पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अपने पक्ष में निर्णय करने का दावा कर रहा है| पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इम्रान खान ने सोशल मीडिया पर व्यक्त की हुई प्रतिक्रिया में पाकिस्तान की जीत होने की बात कही है| पाकिस्तान के विदेशमंत्री, माध्यम और विश्‍लेषक भी यही दावे करके अपने आप को संतोष देने की कोशिश कर रहे है|

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जाधव को वकीलों की सहायता देने के लिए पाकिस्तान तैयार

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की सूचना के बाद पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को कानुनी सहायता देने की तैयारी दिखाई है| इससे जुडी कार्रवाई जल्द ही पूरी करने की बात पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कही है| इससे पहले लगातार बिनती करने के बावजूद पाकिस्तान ने जाधव को वकीली सहायता देने की भारत की मांग ठुकराई थी| लेकिन, अब अपने कानून में ही प्रावधान होने का बताकर पाकिस्तान खुद का बचाव करने की कोशिश में है|

कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के लष्करी न्यायालय ने सुनाई फांसी की सजा पर पुनर्विचार करने की सूचना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने की थी| इस बारे में निकाल देते समय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जाधव को वकीली सहायता देने से इन्कार करके ‘वियन्ना समझौते’ का उल्लंघन किया है, यह आरोप रखा गया था| ऐसा होते हुए भी पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अपने पक्ष में निर्णय करने का दावा करना शुरू किया है| साथ ही इस निर्णय पर भारत से व्यक्त हो रहा संतोष बेमतलब होने की आलोचना पाकिस्तान के नेता और माध्यम कर रहे है| पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय पाकिस्तान के पक्ष में होने का दावा किया था|

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